रायपुर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य में श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा के उप मुख्यमंत्री के पद पर ली गई शपथ पर सवाल उठाते हुए कहा हैं संवैधानिक प्रावधान में जब उप मुख्यमंत्री का पद ही नहीं है, तो कैसे इस पद पर शपथ दिलवाई जा सकती है। श्री अकबर ने आज यहां जारी बयान में कहा कि संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य नहीं है।ऐसी शपथ विधि की द्दष्टि में शून्य है। संविधान की तृतीय अनुसूची में पद व गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट प्रारूप है।उन्होने कहा कि अरुण साव तथा विजय शर्मा ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है इसलिए उप मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा किया गए कार्य औचित्यहीन है। उन्होने कहा कि संवैधानिक प्रावधान यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा परंतु किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।