नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर सर्वेक्षण के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। दो जजों की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। क्या कहा याचिकाकर्ता ने: पीठ के समक्ष मस्जिद पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कहा कि अदालत ने पहले कहा था कि मामले में सुनवाई की जरूरत है। इस मामले में हमसे लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा गया था। लेकिन, हाईकोर्ट कुछ आवेदनों पर विचार कर रहा है, जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा: पीठ ने कहा, इस स्तर पर हम कुछ भी नहीं रोकेंगे। कोई प्रतिकूल आदेश है, तो आप यहां आ सकते हैं।