नई दिल्ली। गुजरात में बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके साथ कोर्ट ने दोषियों को दो सप्ताह के अंदर जेल भेजने का निर्देश दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार ने अपनी सत्ता और ताकत का दुरुपयोग किया है। पीठ ने कहा कि सजा में छूट का गुजरात सरकार का आदेश बिना सोचेस मझे पारित किया गया और पूछा कि क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध के मामलों में सजा में छूट की अनुमति है।