जेरूसलम। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। वर्ल्ड कोर्ट ने इजराइल से कहा है कि वह गाजापट्टी में अपने हमले में हुई मौतों और नुकसान का पूरा हवाला दे और किसी भी तरह की गंभीर चोट या नुकसान को रोके। कोर्ट ने कहा कि इजराइल यह सुनिश्चित करे कि उसकी सेना गाजा में नरसंहार नहीं करे और वहां मानवीय स्थिति में सुधारवादी कदम उठाए। साथ ही अदालत ने इजराइल से इस मामले में एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर गाजापट्टी में नरसंहार का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत का रुख किया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कोर्ट ने ये आदेश दिया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह जल्द से जल्द इजराइली सैन्य अभियानों को रोकने का आदेश दे। आईसीजे के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नरसंहार केस को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाना जारी रखेगा। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि गाजा में इजराइल की कार्रवाई से जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है।