नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी। दो जजों की पीठ ने 14 दिसंबर 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जिसमें वह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमत हो गया था। शीर्ष अदालत ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि मुकदमे की विचारणीयता सहित विवाद में हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी। पीठ ने हिंदू पक्षों जैसे कि भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से कहा, आवेदन को लेकर हमें आपत्ति है। आपकी याचिका बहुत अस्पष्ट है।