नई दिल्ली। अब गैर-मान्यता प्राप्त दलों को भी अपने चुनावी खर्च का ब्योरा देना होगा, तभी कॉमन सिंबल दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए योगदान रिपोर्ट और आॅडिट किए गए वार्षिक खाते जमा करने वाले पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सामान्य चिह्न आवंटित करने के लिए प्रारूप को संशोधित किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, पंजीकृत गैर- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को पिछले दो चुनावों के लिए पार्टी के चुनाव व्यय विवरण भी जमा करना होगा, अगर उन्होंने कोई चुनाव लड़ा हो। अधिकारियों ने कहा कि आरयूपीपी पहले ये विवरण अलग से दे रहे थे, अब इन विवरणों को सामान्य चिह्नों के लिए आवेदन के प्रारूप का हिस्सा बनाया जा रहा है।