नई दिल्ली। विमानन सुरक्षा नियामक नागर विमानन महानिदेशालय ने पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी समय सीमा को संशोधित करते हुए साप्ताहिक आराम की अवधि बढ़ा कर 48 घंटे कर दी है और रात्रि में लैंडिंग की संख्या पूर्व के छह की तुलना में घटा कर केवल दो कर दी है। ये नियम एक दशक से अधिक समय से थकान संबंधी विमानन सुरक्षा जोखिमों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण हैं। एयरलाइन को संशोधित नियमों को एक जून तक लागू करने होंगे। पायलट की थकान से जुड़ी चिंताओं को दूर करने को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए ने पायलट रोस्टर (ड्यूटी) की व्यापक संख्या और एयरलाइन संचालकों द्वारा सौंपी गई पायलट थकान रिपोर्ट का विश्लेषण किया है।