नई दिल्ली। भारतीय इलेक्ट्रिक मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट की भरमार है। इसबीच घटिया सामान की वजह से अक्सर बिजली से जुड़े हादसे होते हैं। इस पर रोक लगाने सरकार ने सख्त नियम बनाया है। अब कोई दुकानदार अगर घटिया सामान बेचता पाया गया, अथवा कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उस पर जुर्माने के साथ जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने और इन वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्विच-सॉकेट-आउटलेट और केबल ट्रंकिंग जैसे बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं। इस संबंध में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने विद्युत सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2023 जारी किया है।