भोपाल। ‘हिट एंड रन’ के नए कानून के विरोध में सोमवार को मध्य प्रदेश समेत देश के 8 राज्यों राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में ट्रक, डंपर, बस आदि वाहनों के पहिए थम गए। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों में बस स्टैंड से बसों का संचालन नहीं हुआ। प्रदेश के पांच लाख से ज्यादा ट्रक-डंपरों के रुकने से प्रदेशभर में पेट्रोल, अनाज, सब्जियों की सप्लाई ठप हो गई। प्रदेशभर के पेट्रोल पंपों पर लंबी भीड़ रही। भोपाल में 152 पेट्रोल पंपों में से शाम तक 18 पंप ड्राई हो गए थे। कई स्कूलों में छुट्टी: मप्र स्कूल वैन एसोसिएशन ने मंगलवार से स्कूल वैन और बसों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। इसको देखते हुए राजधानी के कई स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी है।

इसलिए चालक हड़ताल पर

ड्राइवरों की मांग है कि जब तक सरकार हिट एंड रन पर लाए गए नए कानून को वापस नहीं लेती, तब तक बस और ट्रक नहीं चलाएंगे। केंद्र सरकार के नए परिवहन नियमों का ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने भी विरोध किया है।

कलेक्टर ने पुलिस सुरक्षा में रवाना किए टैंकर

इधर, कलेक्टर आशीष सिंह देर रात बकानिया डिपो पहुंचे। उन्होंने पुलिस की सुरक्षा में 10 लाख लीटर पेट्रोल- डीजल तेल कंपनियों के टैंकरों के जरिए पंपों के लिए रवाना किए। इसके अलावा उन्होंने सांची दुग्ध प्लांट पहुंचकर परिवहन व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने दुग्ध वितरकों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में 500 पार्लर संचालक अपने वाहनों से दूध की सप्लाई करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय निकाय के वाहनों से दूध की सप्लाई होगी, ताकि लोगों को परेशानी न हो।

नए प्रावधान में 10 वर्ष की जेल और 7 लाख जुर्माना

नए प्रावधान में दुर्घटना के बाद वाहन चालक फरार होकर बच नहीं सकता। चालक को पुलिस को सूचना देनी होगी। यदि नहीं दी और बाद में पकड़े गए तो 10 वर्ष की जेल और 7 लाख का जुर्माना देना होगा। पहले धारा 104 में लापरवाही से या फिर जल्दबाजी से हुई मौत में दो वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था।