नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में राजनीतिक दलों के चंदे के लिए 2018 बनाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए गुरुवार को रद्द कर दिया। 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये ऐतिहासिक फैसला दिया। पीठ ने चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले बैंक एसबीआई को बॉन्ड जारी करना बंद करने का निर्देश दिया। साथ ही, उसने राजनीतिक दलों को भी उन बॉन्ड को वापस करने का निर्देश दिया, जो वैधता के 15 दिनों के भीतर के हैं और भुनाए नहीं गए हैं। संविधान पीठ ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों और बॉन्ड से संबंधित सभी विवरण तीन सप्ताह के भीतर (06 मार्च तक) चुनाव आयोग को सुपुर्द करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने इसके अलावा चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि वह एसबीआई से बॉन्ड से संबंधित प्राप्त उन विवरणों को एक सप्ताह के भीतर (13 मार्च तक) अपनी वेबसाइट से सार्वजनिक कर दे।