इस्लामाबाद। पाकिस्तान की अडियाला जिला जेल में बनी अस्थाई अदालत ने शनिवार को गैरकानूनी निकाह केस में इमरान खान और बुशरा को 7 साल की सजा सुनाई है। दोनों की शादी को अवैध बताते हुए बुशरा के पूर्व पति खावर फरीद मानेका ने याचिका दायर की थी। केस की सुनवाई कर रहे जज कुदरातुल्लाह ने दोनों की शादी को गैरइस्लामिक करार दिया और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले के दौरान इमरान और बुशरा कोर्ट में मौजूद थे। खावर फरीद ने आरोप लगाए थे कि बुशरा ने इद्दत की अवधि पूरा किए बिना ही खान से शादी कर ली थी। कोर्ट के फैसले के बाद इमरान की पार्टी ने कहा कि वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी।