नई दिल्ली। चंडीगढ़ महापौर चुनाव में मतपत्रों को खराब करने की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकतंत्र का मखौल करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि मतपत्रों और चुनावी कार्यवाही के वीडियो को संरक्षित रखा जाए। आप के एक पार्षद की याचिका का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने नगर निकाय सहित चंडीगढ़ प्राधिकारियों को नोटिस जारी किए। आप के पार्षद ने चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने चुनावी कार्यवाही का वीडियो देखने के बाद नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया, निर्वाचन अधिकारी ने मत पत्रों को खराब किया। यह लोकतंत्र का माखौल है। जो हुआ उससे हम स्तब्ध हैं।