देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक बुधवार को सदन में पारित हो गया। विस में यूसीसी बिल पास होने पर उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब मंजूरी के लिए इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। धामी ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था, वह जमीन पर उतरकर हकीकत बनने जा रहा है। धामी ने कहा कि नए कानून के लागू होने के बाद पति या पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। धामी ने कहा कि नए कानून में जायज या नाजायज बच्चे में कोई भेद नहीं होगा। बच्चे नाजायज नहीं होते, वह पूरी तरह निर्दोष होते हैं, इसलिए नाजायज शब्द को खत्म किया गया है। दोनों ही तरह के बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि वयस्क पुरुष 21 वर्ष का, 18 साल की महिला लिव इन में रह सकती है। इसके लिए उन्हें पंजीकरण कराना होगा।