भोपाल। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि बीमारियां आचार संहिता देखकर नहीं आती इसलिए सीएम स्वेच्छानुदान को आचार संहिता से मुक्त रखा जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को पत्र लिखकर रहली विधानसभा के भाजपा विधायक गोपाल भार्गव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में आम चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान स्वीकृति की प्रक्रिया पिछले तीन दिनों से  बंद हो गई है।

इस कारण बहुत से जरुरतमंद लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता पाने के लिए भटक रहे है। उनके विधानसभा क्षेत्र के नागरिक भी इसके कारण परेशान है। भार्गव ने कहा है कि बीमारियां आचार संहिता देखकर नहीं आती है इसलिए यदि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की स्वीकृति को आदर्श आचार संहिता में प्रतिबंधित किया गया है तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे प्रतिबंध से मुक्त करने का कष्ट करें। यदि प्रतिबंधित नहीं किया गया हो तो मध्यप्रदेश शासन को इस संबंध में तत्काल दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

गंभीर बीमारियों के इलाज में होती है मदद
भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से सिर्फ गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु ही सहायता राशि स्वीकृत की जाती है तथा स्वीकृति राशि अस्पताल द्वारा मरीज को दिए गए इलाज के अनुमानित प्राक्कलन के आधार पर अस्पताल के खाते में ट्रांसफर की जाती है न कि बीमार व्यक्ति के खाते में इसलिए आम नागरिकों, बीमारों की मदद के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बीमारों के इलाज के लिए सीएम स्वेच्छानुदान को आचार संहिता के प्रतिबंध से मुक्त करने का कष्ट करें।