नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल और सोशल मीडिया साइट X को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सभी अपमानजनक पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ओम बिरला की बेटी अंजलि की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट में अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे दावों का ब्यौरा दिया गया। अंजलि की तरफ से बताया गया कि तीन साल बीत जाने के बाद भी उसके खिलाफ झूठा सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है. वरिष्ठ वकील विनय सक्सेना ने कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। इसे जारी नहीं रखा जा सकता है. इसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल और एक्स को 24 घंटे के अंदर ऐसे सभी पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है जिनमें इस तरह के दावे किए जा रहे हैं।

क्या है मामला ?
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में अंजलि बिरला ने मानहानि का केस दायर किया था. उन्होंने यह केस सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे उस दावों के खिलाफ दायर किया था जिममें कहा जा रहा था कि अंजलि ने UPSC परीक्षा अपने पिता के प्रभाव के कारण पास की है। इससे पहले अंजलि ने उनके खिलाफ लगातार लग रहे आरोपों के बेबुनियाद बताते हुए कहा था कि इस तरह की बातें एक षड़यंत्र के तरह चलाई जा रही हैं और उनके पिता की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) की अधिकारी हैं. सोशल मीडिया में उनके खिलाफ लगातार हो किए जा रहे दावों के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्होंने ऐसे सभी सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने की मांग की थी।

इस मामले में अंजलि ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट ने अब गूगल और X से उनके खिलाफ ऐसे सभी पोस्ट को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। यह एक अंतरिम आदेश है, जो अगले आदेश तक वैध है। मामले की अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी।

Source : Agency