गाजियाबाद। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा रूट और मंदिरों के आसपास मांस मछली की दुकानों और ठेली पटरी लगने पर भी 3 अगस्त तक बैन रहेगा। इसी तरह कांवड़ रूट पर पड़ने वाली नोएडा और मेरठ की मीट, मछली की दुकानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसे लेकर स्‍थानीय प्रशासन लगातार निरीक्षण कर रहा है। गाज‍ियाबाद के अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। 21 जुलाई से 3 अगस्त तक मांस मछली की दुकान प्रतिबंधित रहेगी। इस बीच किसी तरह की मांस-मछली का यदि विक्रय कहीं होता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह नोएडा में भी 22 जुलाई से 4 अगसत तक कांवड़ रूट पर मीट की दुकान बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। लगभग 15 दिनों तक इस रूट के दोनों तरफ अंडे, मीट, मछली की दुकान और ठेले बंद रखने होंगे। गाजियाबाद, नोएडा की ही तरह मेरठ जिले में भी कांवड़ रूट पर 4 अगस्‍त तक मांसाहार की दुकानें और ठेले लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। इस बीच दिल्‍ली से एनसीआर से लेकर हरिद्वार तक बने कांवड़ यात्रा रूट पर ट्रैफिक भी डायर्वट किया गया है। इसके अलावा पुलिस की भी व्‍यवस्‍था है जो लगातार यात्रा पर निगरानी बनाए हुए है। कांवड़‍ियों ने मुजफ्फरनगर में एक ढाबे में काफी तोड़फोड़ की थी। उनका आरोप था कि एक कार की टक्‍कर से एक कांवड़‍िए की कांवड़ को नुकसान पहुंचा था। इसे लेकर मेरठ और दूसरे जिलों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया था। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव ने बताया कि निर्धारित कांवड़ यात्रा मार्ग पर निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है. मार्गों को व्यवस्थित बनाने के साथ-साथ आसपास मांस- मछली की दुकान या ठेली ना लगे इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है. 21 जुलाई से 3 अगस्त तक मांस मछली की दुकान में ठेली प्रतिबंधित रहेगी. इस बीच यदि किसी तरह की मांस मछली का विक्रय कहीं होता है तो दुकानदार के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्यवाही के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।