ईरान ने नया अनिवार्य नैतिकता कानून (new morality laws)लागू कर दिया है। इस कानून में नग्नता या अनुचित पोशाक को ‘बढ़ावा’ देने पर मृत्युदंड, लंबी जेल अवधि और भारी जुर्माने की सजा का प्रावधान है। वहीं इसे तोड़ने पर महिलाओं को मृत्युदंड या 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इस कानून की दुनिया भर में आलोचना हो रही है. ईरानी पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, मौलवियों और मानवाधिकार वकीलों ने भी इस कानून पर नाराजगी व्यक्त की है।

क्या है यह नया कानून

इस महीने की शुरुआत में ईरानी अधिकारियों की ओर से पारित यह कानून “पवित्रता और हिजाब की संस्कृति” को बढ़ावा देता है। नए कानून के अनुच्छेद 37 में “नग्नता, अभद्रता, अनुचित पोशाक को बढ़ावा” देने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इसमें 12,500 पाउंड (13 लाख रुपये) तक का जुर्माना, कोड़े मारना और बार-बार अपराध करने वालों के लिए पांच से 15 साल तक की जेल की सजा शामिल है.जिन लोगों के आचरण को अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट माना जाएगा उन्हें ईरान के इस्लामी दंड संहिता के अनुच्छेद 286 के तहत मौत की सजा दी जा सकती है।